छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ उनके विवाह में सहायता प्रदान की जाएगी जिसके लिए उन्हें 20000 रुपये की धनराशि बैंक खाते में दी जाएगी। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बेटियों के विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना लाभ के लिए किन दस्तावेजों (डाक्यूमेंट्स )की आवश्यकता होगी ?
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ
निवास प्रमाण पत्र आदि
श्रमिक कार्ड
ईमेल आईडी
श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत कारखानों एवं स्थापनाओ में कार्यरत श्रमिको एवं उनके परिवारों के लिए मंडल द्वारा संचालित योजनाये :-
1. छात्रवृति योजना :-
हितलाभ - रूपये 1000/- से 3000/- तक
पात्रता:-
मंडल को देय अभीदायदाता संस्थानों कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों के दो पुत्र एवं पुत्रीओं जो 60% या उससे अधिक अंक अथवा B - 2, B -1 एवं A -2, A-1 ग्रेड प्राप्त किये हो अध्यनरत कक्षा 6 वी से 12 वी तक रुपये 1000 /- स्नातक तक रूपये 2500 /- एवं स्नाकोत्तर ( एम . बी .बी. एस., बी . ई. , आई टी आई ., पॉलिटेक्निक , ऍम . बी . एस . ) के लिए रूपए 3000 /- राशी छात्र वृति के रूप में प्रदाय की जाती है
2. बालिका विवाह सहायता योजना :-
हितलाभ - रूपये 5000 /- से 8000/- तक
पात्रता:-
औधोगिक संस्थानों कारखानों में कार्यरत अभिदयदाता श्रमिक की 18 वर्ष से अधिक उम्र की एक पुत्री को 5000 अशिक्षित या पांचवी तक शिक्षा प्राप्त होने पर तथा प्राथमिक शाला में अधिक शिक्षा प्राप्त पुत्री को 8000 विवाह सहायता राशि प्रदान किया जाता है
3.श्रमिक दुर्घटना मुत्यु सहयता योजना :-
हितलाभ - रूपये 50000 /-
पात्रता :-
स्थापना औद्योगिक संस्थान में कार्यरत अभिदायदता श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटना वर्ष मृत्यु होने पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी को रुपए में 50000 की सहायता राशि प्रदान किया जाती है किंतु वे हितग्राही जो ई एस आई सी एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नहीं है उनके आवेदन स्वीकार किए इनके जावेगे
4. नि शुल्क सायकल वितरण योजना :-
हितलाभ - एक सायकल (प्रति हितग्राही )
पात्रताः-
स्थापना / औद्योगिक संस्थान में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को निःशुल्क सायकल हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है |
5. श्रम कल्याण केंद्र का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण-:
हितलाभ - एक सिलाई मशीन ( प्रति हित ग्राही )
मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को निःशुल्क सिलाई/ कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।
म6. नि शुल्क सिलाई मशीन योजना -:
हितलाभ - एक सिलाई मशीन ( प्रति हित ग्राही )
पात्रता:-
कारखानों / संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई / कढ़ाई का प्रशिक्षण उपरांत निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है।
7.निःशुल्क बैसाखी / कैलिपर्स / ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना:
हितलाभ योजनांतर्गत 01 सामग्री (प्रति हितग्राही) रू. शासन द्वारा निर्धारित राषि अनुसार
पात्रताः-
कारखानों / संस्थानों में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता विकलांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त, प्रमाण-पत्र के आधार पर निःशुल्क बैसाखी / कैलिपर्स / ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है।
8. कौशल उन्नयन योजना :
(अ ) औद्योगिक संस्थानो/स्थापनाओं में कार्यरत अभिदायदाता विभिन्न ट्रेड जैसे:- फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, ईलेक्ट्रीशियन, फर्नेस आपरेटर, इन्स्ट्रूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि श्रमिकों का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण देकर कुशल श्रमिक का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
(ब) संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों की 16 से 35 वर्ष उम्र के पत्नी / पुत्री को चयनित श्रम कल्याण केन्द्रों में कम्प्यूटर एवं स्पोकन इंग्लिश का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।
9. स्वास्थ्य / नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण :
प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य / नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाकर निःशुल्क दवाईयाँ एवं चश्मा वितरण किया जाता है।
10. श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता :
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानो / संस्थानों मे कार्यरत् श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए राज्य स्तरीय / संभाग स्तरीय / जिला स्तरीय श्रमिक खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीम/एकल खिलाड़ियों में से विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार I स्वरूप शील्ड एवं प्रसस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
11. सिलिकोसिस (बीमारी) से पिड़ित श्रमिकों के लिए अर्थिक सहायता एंव पुर्नवास
हितलाभ :- 3,00,000/
पात्रता :-
योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाए जहाँ कारखाना अधिनियम 1948 एवं श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 प्रभावशील होगा में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान किया जावेंगा ।
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