कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें रायपुर/ दुर्ग संभाग, पुराना नर्सिंग हास्टल, डीकेएस भवन परिसर, रायपुर छ.ग. E-Mail ID- jdhs.raipur@gmail.com Phon 0771-2229950, Fax no 4282299 क्रमांक / स्था. अवि. / सत्रह / 2022 / 5143 रायपुर, दिनांक 18/07/2022
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संचालक स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / स्था. अवि /312/2021/855 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.08.2021 में दिये गये अनुमति अनुसार एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020 ) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार संभाग स्तरीय तृतीय श्रेणी सेवा संवर्गों के निम्नांकित रिक्त पदो की खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी) के माध्यम से पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य के मूल निवासी एवं नीचे दर्शित पद हेतु आर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों से दिनांक 20.07.2022 से 05.08.2022 (समय 5.00 बजे) तक आनलाईन आवेदन एन.आई.सी की वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किये जाते है। संभाग अंतर्गत आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:
टीप:- दर्शित रिक्त पदो की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
2. सभी पदो पर आवेदन किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होगें।
3. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही अधिकतम आयु में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छुट जारी आदेश / निर्देश, नियम, आदेशानुसार छूट मान्य होगी। सीमा संबंधी
3.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट पत्र क्रमांक 3-2 /2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। इस आदेश अनुसार सभी प्रवर्ग के आवेदको के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी।
3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु विशेष प्रवर्ग जैसे- छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियम अनुसार छूट मान्य होगी।
3.3 समान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 / नया रायपुर दिनांक 11.01.
2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओ के लिए अधिकतम
आयु
मैं 10 वर्ष की छूट होगी।
3.4 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
सामान्य नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक निर्देश:
1. आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
2. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम-2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020 ) लागू होगें।
3. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा।
4. जिन पदों के लिए सेवा भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हतायें धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसिल / नर्सिग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना वांछनीय है वह आवेदन करने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है।
5. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित के दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक रायपुर / दुर्ग संभाग अन्तर्गत उल्लेखित विज्ञापित पदों के लिए एक पद के लिये एक ही संभाग में आवेदन करेगें। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में रायपुर / दुर्ग संभाग के एक से अधिक संभाग में एक ही पद हेतु आवेदन किया जाना पायें जाने पर उस पद के लिए आवेदक द्वारा किये गये आवेदन स्वमेव निरस्त किये जावेगे ऐसे निरस्त किये जाने वाले आवेदन की सूचना आवेदक को पृथक से नही दी जावेगी।
7. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012 रिट पिटीशन (सी) 592 / 2012 रिट पिटीशन (सी) 593 / 2012 रिट पिटीशन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
8. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 20-4/2014/ आ.प्र. / 1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है. उन्हे सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. 10. आरक्षित दिव्यांग श्रेणी अंतर्गत केवल OL (एक पैर) एवं OA (एक हाथ) दिव्यांग उम्मीदवार ही पात्र होगें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण के संबंध में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगा।
11 भूतपूर्व सैनिक महिला एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों होने संबंधित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन तिथि को आवेदक के पास उपलब्ध कराने अनिवार्य होगा।
12. पूर्व में किसी अभ्यार्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नही होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
13.दस्तावेजों से सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नही होंगें।
14. उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसकी वैद्यता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक रहेगी।
15. भर्ती नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020 के अनुसार एवं छत्तीसगढ भाासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-67/ 2021 / सत्रह / एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रावीण्यता सूची का निर्धारण
(अ) शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85 प्रतिशत अंक
(ब) छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदको के अनुभव के अधिकतम 15 अंक (03 अंक प्रति
पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष या अधिक वर्ष के लिये) दिये जायेगा। (स) ऐसे अभ्यार्थी जो कोरोना वैश्वक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियो को छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ.क. एफ 1/67/2021 / सत्रह / एक दिनांक 07.12.2021 में दिये गये आदेशानुसार 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 06 माह की निरन्तर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इस प्रकार 15 (अ) + (ब) + (स) को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती की कार्यवाही की जायेगी। (द) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी अर्थात् जिस अभ्यार्थी
की जन्मतिथि पहले होगी उसके अनुसार वरीयता में उच्च कम पर रखा जावेगा।
16. प्रावीण्यता सूची के आधार पर संवर्गवार अभ्यार्थियों को 1:10 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र-अपात्र सूची जारी की जावेगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत प्राविण्यता के आधार पर चयन सह प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी। अभ्यार्थी के दस्तावेज / प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवार / चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
17. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमाक एफ 1-1 / 2017 / 1-3 दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 दिनांक 28.07.2020 के तहत् किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें ।
18. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियो / शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संशोधित छ. ग. मूलभूत नियम-22 सी (1) अनुसार प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा।
19 अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य / गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के
आवेदक की चयन हेतु दावेदारी अमान्य करते हुए संबंधित के नियमानुसार विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की
जावेगी।
20 आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन में किसी भी प्रकार की प्रतिकुल टिप्पणी पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये चयन / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेंगी।
21 भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र-अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियाँ छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से दी जावेगी। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) से विभाग को प्राविण्य सूची प्राप्त होने के उपरांत विभाग स्तरीय आगामी कार्यवाही की सूचना राज्य स्तरीय विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in के माध्यम से दी जावेगी। इस संबंध में पृथक से आवेदक से कोई पत्राचार नही किया जावेग
22. उपरोक्त पदो पर केवल ऑनलाईन आवेदन मान्य / स्वीकार किये जायेंगें।
23. 20.1 भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की तिथि / प्रकिया स्वास्थ्य विभाग की www.cghealth.nic.in एवं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) पर देखा जा सकता है।
24. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता / शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन करें आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यार्थी की होगी।
25. अनर्हताएं:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामन्य शर्ते) नियम 1961 के नियम-6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी: 23.1 कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा / होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रर्वतन से छूट होगी।
26. ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश:
1. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु eg.nic.in/health---- पर आवेदन लिंक में जाकर आवेदन करें।
2. अभ्यार्थी अपने मोबाईल नंबर के द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें, तत्पश्चात पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड आपके मोबाईल पर प्राप्त होगा, पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।
3. आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा निर्देशो को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवें।
4. आवेदन भरने के पश्चात् Submit कर आवेदन का प्रिंट निकालके उसमें हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से
Upload करें, अन्यथा आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा।
5. हस्ताक्षरित आवेदन के पश्चात् पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
27. निर्वचन- इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यार्थी पर बंधनकारी होगा।
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर / दुर्ग संभाग छ.ग.
ऑनलाईन आवेदन करने हेतु http://www.cghealth.nic.in/cghealth17/ पर आवेदन लिंक में जाकर आवेदन करें।
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